अनुभव इण्टर कालेज मुरलीपुर रार, कानपुर नगर
intercollageanubhav@gmail.com
+91 8400739660

About अनुभव इण्टर कालेज मुरलीपुर रार, कानपुर नगर

About School

प्रबंधक संदेश

राकेश सचान
9415044666

शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है; शिक्षा ही जीवन है। - जॉन डेवी द्वारा। शिक्षा व्यावहारिक रूप से उपयोगी होनी चाहिए, हमें बेहतर तरीके से जीने के बारे में दिशानिर्देश प्रदान करना चाहिए। अंतत: शिक्षा हमें जीवन के बारे में नहीं सिखाती है। यह ज़िंदगी है। इसलिए शिक्षा विषय आधारित न होकर जीवन कौशल प्रदान करे। उनमें से प्रमुख मूल्य हैं। समय की पाबंदी, स्वच्छता, ईमानदारी, साहस और सेवाओं के महत्व को जानने के लिए वास्तव में शिक्षित होना है। एक बार हमारे चरित्र में समाहित हो जाने के बाद और हमारे व्यक्तित्व में स्थापित हो जाने पर, वे हमारे द्वारा बोले जाने वाले प्रत्येक शब्द में चमकेंगे और हमारे द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य के माध्यम से चमकेंगे। शिक्षा का अर्थ रटकर सीखना और परीक्षा देना नहीं है। हालाँकि, शिक्षा का उद्देश्य किसी को बुद्धिमान बनाना होना चाहिए। तथ्य भुला दिए जा सकते हैं या बदल सकते हैं, लेकिन अनुभव से प्राप्त ज्ञान जीवन के लिए एक साथी है। यह ज्ञान निर्णय, भेदभाव और विश्लेषण जैसे कौशल के माध्यम से आता है। यह समस्या समाधान के महत्व, निर्णय लेने के महत्व के साथ-साथ लक्ष्य निर्धारण की आवश्यकता को सीखने से आता है। ये उपकरण छात्रों को उनके जीवन भर हर स्थिति का सामना करने में सहायता करेंगे।

अनुशासन (Discipline)

  1. अनुशासन सम्बन्धी सभी कार्यवाही अनुशासन समिति तय करेगी।
  2. किसी भी प्रकार की असत्य अथवा त्रुटिपूर्ण सूचना देने वाले अभ्यर्थी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।
  3. किसी भी विद्यार्थी को अवज्ञा (Disobidience), अकर्मण्यता (ldleness), अनुशासनहीनता (Indisciplines) तथा दुर्व्यवहार (Misconduct) के अपराध में गुरूतानुसार कोई भी शिक्षक विभागाध्यक्ष, अनुशासन समिति अथवा प्राचार्य निम्नांकित दण्ड दे सकते है
    • अर्थदण्ड (Fine)
    • निर्वासन (Expulsion)
    • निष्कासन (Restication)
    • वि० वि० परीक्षा से निरोधन (Detention)
    • वि० वि० परीक्षा से निवारण (Debar)
  4. इस प्रकार निर्वासित अथवा निष्कासित विद्यार्थी प्राचार्य की अनुमति के बिना किसी भी संस्थान में प्रवेश न ले सकेगा।
  5. अनुशासनहीनता के लिए दण्डित अथवा विगत परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग करने वाले विद्यार्थी को विद्यालय में पुनः प्रवेश नहीं मिलेगा।
  6. जिस विद्यार्थी के विरूद्ध अपराधिक मामले दर्ज होंगे अथवा जो अपराधिक मामले में दण्डित होगा, उसे प्रवेश नहीं मिलेगा।